Electricity Bill : बिजली का बिल नहीं भर पाए तो परेशान न हों, सरकार ने दी बड़ी छूट
UP Govt Electricity Bill : उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिलों के समाधान को लेकर एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत की है. यह योजना 15 दिसंबर से लागू होगी. इसका लक्ष्य बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में बड़ी राहत को देना है. इस योजना में उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिजली बिल के भुगतान में छूट मिलेगी.
पहला चरण (15 से 31 दिसंबर):
जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल ₹5 हजार से कम है. उन्हें 100 प्रतिशत की ब्याज माफी मिलेगी.
5,000 रुपये से ज्यादा बकाया वालों को 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी.
दूसरा चरण (1 से 15 जनवरी):
सभी उपभोक्ताओं को ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
तीसरा चरण (15 से 31 जनवरी):
उपभोक्ताओं को मामूली ब्याज माफी का लाभ मिल पाएगा.
क्या है पंजीकरण प्रक्रिया
उपभोक्ताओं के पंजीकरण के लिए बिजली विभाग ने खास कैंप लगाए हैं.
जिन उपभोक्ताओं को तक पहुंचना मुश्किल है. वे कैंप में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं.
ऑनलाइन पंजीकरण भी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होगा.
पंजीकरण को लेकर उपभोक्ताओं को अपनी बकाया राशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा.
FIR एफआईआर दर्ज की जाएगी
बिजली विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि योजना के बाद जो उपभोक्ता भुगतान नहीं करेंगे, तो उन्हें इसकी सजा दी जाएगी. उनके बिजली कनेक्शन को काटा जा सकता है. इसके साथ चोरी या बिना इजाजत के बिजली उपयोग करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.
bUP Govt की इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ बकाया बिजली बिल की वसूली तय करना है. सरचार्ज में छूट के जरिए उपभोक्ताओं को बिल भरने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. पहले वे अपने पुराने बिल को निपटाएंगे. इसके बाद योजना का लाभ उठाएंगे. यह योजना सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए होगी.