Emergency film फिल्म को मिला सेंसर सर्टिफिकेट, ऐसे सीन्स को काटना होगा
Emergency film, नई दिल्लीः कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। सेंसर बोर्ड ने एक्ट्रेस की फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है। हालांकि, सेंसर बोर्ड ने एक शर्त रख दी है। बोर्ड का कहना है कि फिल्म में से सुछ सीन्स काटने होंगे। साथ ही डिस्क्लेमर देना होगा। इसके बाद फिल्म रिलीज हो सकती है। सेंसर बोर्ड ने फैसला ले लिया है और फिल्म को UA सर्टिफिकेट भी दे दिया है। पर 19 सितंबर को याचिका पर सुनवाई होगी, ये तय है।
मेकर्स ने कोर्ट में अपनी पिटीशन में कहा था- 8 अगस्त को CBFC ने 'इमरजेंसी' के प्रोड्यूसर (जी स्टूडियोज) और को प्रोड्यूसर (मणिकर्णिका फिल्म्स) को फिल्म में बदलाव करने के लिए कहा। इन बदलावों के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाना था। 14 अगस्त को मेकर्स ने CBFC से मिले निर्देशों के अनुसार, कट्स और बदलावों के साथ फिल्म सबमिट की।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर में कहा था कि ये फैक्ट विवादित है ही नहीं कि 8 अगस्त को CBFC ने 'इमरजेंसी' को कुछ बदलावों के साथ 'U/A' सर्टिफिकेशन दिया। 14 अगस्त को मेकर्स ने बदलाव सबमिट किए और 29 अगस्त की शाम 4 बजकर 17 मिनट पर मेकर्स को सर्टिफिकेट जेनरेट होने का ईमेल मिला।
इसलिए CBFC की यह दलील स्वीकार्य नहीं है कि चेयरमैन के सिग्नेचर न होने की वजह से सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया। इसलिए CBFC की तरफ से, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दिया गया यह सबमिशन भी गलत है कि सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है।
हाई कोर्ट ने CBFC को 13 सितंबर तक, जबलपुर के सिख संगठनों से मिली आपत्तियों या रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने को कहा। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर रखी गई। जिसपर एडवोकेट चंद्रचूड़ ने कहा कि गणपति उत्सव की छुट्टियां होने के नाते उन्हें कुछ और दिन का समय दिया जाए।
हाई कोर्ट बेंच ने उन्हें कहा कि वो गणपति उत्सव के कारण काम न करने की बात नहीं कह सकते। हालांकि,कोर्ट ने CBFC को 18 सितंबर तक रिप्रेजेंटेशन्स पर फैसला लेने को कहा और सुनवाई की अगली तारीख 19 सितंबर तय की गई।