Haryana Election 2024 : लागू हुई आदर्श आचार संहिता, किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
 

Haryana Election 2024 : आचार संहिता लागू करने का उद्देश्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना होता है। यह चुनाव की तिथि के एलान होने के साथ ही लागू कर दिया जाता है और चुनाव खत्म होने तक जारी रहता है।
 

Haryana Election 2024 : आचार संहिता लागू करने का उद्देश्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना होता है। यह चुनाव की तिथि के एलान होने के साथ ही लागू कर दिया जाता है और चुनाव खत्म होने तक जारी रहता है।


आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों को चुनाव खत्म होने तक सभी राजनीतिक पार्टियों को पालन करना होता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल या उसके उम्मीदवार इसके नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

Haryana Assembly Election 2024 : ये हैं आचार संहिता के प्रमुख नियम

बता दें कि चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी राजकीय योजनाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन नहीं कर सकती है।


आदर्श आचार संहिता के नियम के अनुसार कोई भी उम्मीदवार सरकारी बंगले, सरकारी वाहन या सरकारी विमान का इस्तेमाल चुनाव प्रसार के लिए नहीं कर सकता है।

इसी के साथ ही किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनावी रैली या जुलूस के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 


नियमों के मुताबिक कोई भी राजनीतिक पार्टी जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। प्रचार-प्रसार के दौरान किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पर उसके अनुमति के बिना झंडा, बैनर और पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है।

आदर्श आचार संहिता के नियमों के मुताबिक चुनाव के दौरान शराब और रुपये नहीं बांटा जा सकता है। वहीं, मतदान के दिन शराब की दुकान बंद रखना अनिवार्य है

इसी के साथ ही कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डालने के लिए किसी को भी डरा या धमकी नहीं दे सकते हैं।