haryana mukhyamantri-vivah-shagun-yojana-2025-हरियाणा सरकार बेटियों की शादी पर देगी 51 हजार रुपये शगुन, जानें डिटेल्स

haryana mukhyamantri-vivah-shagun-yojana-2025-हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो और बेटियों की शादी सम्मानजनक ढंग से हो सके। हाल ही में, हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है, जो पहले 41,000 रुपये थी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति, और टपरीवास समुदाय के परिवारों को 71,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है।

यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

लेख की रूपरेखा (Table of Contents)

  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?

  • योजना के उद्देश्य

  • पात्रता मानदंड

    • आय सीमा

    • जाति और श्रेणी

    • दिव्यांगता के लिए विशेष प्रावधान

  • विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली राशि

  • आवेदन प्रक्रिया

    • ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

    • आवश्यक दस्तावेज

  • महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

  • योजना से लाभान्वित होने वाले समुदाय

  • आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

  • हेल्पलाइन नंबर और संपर्क जानकारी

  • निष्कर्ष

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज न लेना पड़े।

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति, टपरीवास समुदाय, पिछड़ा वर्ग (OBC), और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा, विधवाओं, अनाथ लड़कियों, और दिव्यांग जोड़ों को भी इस योजना का लाभ मिलता है।

योजना के उद्देश्य

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • आर्थिक सहायता: गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना।

  • सामाजिक समानता: समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और बेटियों की शादी में आर्थिक बाधाओं को कम करना।

  • सम्मानजनक विवाह: बेटियों की शादी को शालीनता और सम्मान के साथ संपन्न कराना।

  • दिव्यांग और विशेष समूहों को सहायता: दिव्यांग जोड़ों और महिला खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन देना।

पात्रता मानदंड

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होते हैं। ये मानदंड निम्नलिखित हैं:

आय सीमा

  • परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।

  • बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में शामिल परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

  • यदि परिवार की आय 1,80,000 रुपये से कम है और बीपीएल सूची में नहीं है, तब भी वे कुछ श्रेणियों में लाभ के पात्र हो सकते हैं।

जाति और श्रेणी

  • अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति, और टपरीवास समुदाय: इन परिवारों को अधिकतम लाभ (71,000 रुपये) मिलता है, यदि वे बीपीएल सूची में हैं।

  • पिछड़ा वर्ग (OBC): हाल ही में OBC परिवारों के लिए शगुन राशि को 41,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है।

  • सामान्य वर्ग: बीपीएल सूची में शामिल सामान्य वर्ग के परिवारों को 31,000 रुपये की सहायता मिलती है।

  • विधवा, तलाकशुदा, अनाथ, और निराश्रित महिलाएं: इन श्रेणियों की बेटियों को 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है, बशर्ते उनकी आय 1,80,000 रुपये से कम हो।

दिव्यांगता के लिए विशेष प्रावधान

  • यदि विवाहित जोड़े में दोनों 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 रुपये की सहायता मिलती है।

  • यदि जोड़े में से कोई एक 40% या अधिक दिव्यांग है, तो 31,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

  • महिला खिलाड़ियों को उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है, बिना किसी जाति बंधन के।

विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली राशि

श्रेणी

राशि (रुपये)

शर्तें

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास (बीपीएल)

71,000

बीपीएल सूची में होना आवश्यक

पिछड़ा वर्ग (OBC)

51,000

वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम

सामान्य वर्ग (बीपीएल)

31,000

बीपीएल सूची में होना आवश्यक

विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, निराश्रित

51,000

आय 1,80,000 रुपये से कम

दोनों दिव्यांग (40% या अधिक)

51,000

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

एक दिव्यांग (40% या अधिक)

31,000

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

महिला खिलाड़ी

51,000

बिना जाति बंधन

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा सरकार के ई-दिशा पोर्टल (shaadi.edisha.gov.in) पर जाएं।

  2. रजिस्ट्रेशन करें: पोर्टल पर नया खाता बनाएं या मौजूदा खाते में लॉगिन करें।

  3. आवेदन फॉर्म भरें: विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि दुल्हन का नाम, परिवार की आय, और अन्य विवरण।

  4. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज (नीचे सूचीबद्ध) स्कैन करके अपलोड करें।

  5. सबमिट करें: फॉर्म को ध्यानपूर्वक चेक करें और सबमिट करें।

  6. सत्यापन: संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे, और स्वीकृति के बाद राशि आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड: दूल्हा और दुल्हन दोनों का।

  • विवाह प्रमाण पत्र: शादी का वैध प्रमाण पत्र।

  • बीपीएल कार्ड: यदि लागू हो।

  • आय प्रमाण पत्र: वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होने का प्रमाण।

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र: यदि लागू हो।

  • जाति प्रमाण पत्र: SC, विमुक्त जाति, या टपरीवास समुदाय के लिए।

  • निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।

  • बैंक खाता विवरण: सहायता राशि ट्रांसफर करने के लिए।

  • दुल्हन की जन्म तिथि का प्रमाण: जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल मार्कशीट।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

  • आयु सीमा: दुल्हन की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

  • पंजीकरण की समयसीमा: विवाह के 6 महीने के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

  • परिवार पहचान पत्र: आवेदक के पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।

  • सीमित लाभ: एक परिवार अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।

  • आवेदन समय: शादी से पहले या शादी के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।

योजना से लाभान्वित होने वाले समुदाय

  • अनुसूचित जाति (SC) और विमुक्त जाति: बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को अधिकतम लाभ।

  • पिछड़ा वर्ग (OBC): हालिया राशि वृद्धि से OBC परिवारों को विशेष राहत।

  • सामान्य वर्ग (बीपीएल): सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी सहायता।

  • विधवा और अनाथ लड़कियां: सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता।

  • दिव्यांग जोड़े: दिव्यांगता के आधार पर विशेष प्रोत्साहन।

  • महिला खिलाड़ी: खेल में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

  1. ई-दिशा पोर्टल (shaadi.edisha.gov.in) पर लॉगिन करें।

  2. अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए Application Status विकल्प चुनें।

  3. आवेदन संख्या या आधार नंबर दर्ज करें।

  4. स्थिति की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

हेल्पलाइन नंबर और संपर्क जानकारी

यदि आपको योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए, तो निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:

  • हेल्पलाइन नंबर: हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (haryanascbc.gov.in) पर उपलब्ध।

  • ई-मेल: संबंधित जिला कल्याण अधिकारी (DWO) से संपर्क करें।

  • निकटतम ई-दिशा केंद्र: दस्तावेज सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया के लिए अपने नजदीकी केंद्र पर जाएं।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक सराहनीय प्रयास है। यह योजना न केवल गरीब परिवारों के लिए आर्थिक बोझ कम करती है, बल्कि सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो समय पर ऑनलाइन पंजीकरण करें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट shaadi.edisha.gov.in पर जाएं और अपनी बेटी की शादी को सम्मानजनक और आसान बनाएं। क्या आपके पास इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न है? नीचे कमेंट करें, हम आपकी मदद करेंगे!