हरियाणा में हादसे पीड़ित को कैशलेस होगा उपचार
Chief Minister Nayab Singh said that under this scheme, cashless treatment facility will be provided to victims of insured and uninsured vehicles and hit-and-run accidents.
Updated: Updated: Jul 18, 2024, 21:08 IST
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चंडीगढ़। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से अब राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हिट-एंड-रन के दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा के साथ-साथ मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर मुआवजा के भुगतान का आदेश जारी कर दिया जाएगा।