Haryana News: हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, हरियाणा में सेवानिवृत कर्मचारियों से बंद होगी रिकवरी

Haryana News: हरियाणा में 20 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। अब सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों से अब अग्रिम राशि की रिकवरी पर रोक लगेगी। वित्त विभाग ने सभी ट्रेजरी ऑफिसर को तुरंत प्रभाव से रिकवरी रोकने का निर्देश दिया है।
 
employee_retired

Haryana News: हरियाणा में 20 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। अब सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों से अब अग्रिम राशि की रिकवरी पर रोक लगेगी। वित्त विभाग ने सभी ट्रेजरी ऑफिसर को तुरंत प्रभाव से रिकवरी रोकने का निर्देश दिया है।


रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारी मासिक पेंशन की अधिकतम 40 फीसदी राशि अग्रिम ले सकते हैं। सरकार 10 साल के अंदर इस राशि की रिकवरी करेगी।


ट्रेजरी अधिकारी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भी पेंशन के कम्यूटेड वेल्यू की राशि वसूल रहे थे, जिनकी सेवानिवृत्ति को 15 साल हो चुके हैं। कम्यूटेड वेल्यू का तात्पर्य उस अनुमानित राशि से है जो किसी संगठन को अपने पेंशन दायित्वों को पूरा करने के लिए चाहिए, यदि उन्हें एकमुश्त भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान या नियमित पेंशन भुगतान लेने का विकल्प दिया जा सकता है।


हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

हाल ही में हाई कोर्ट ने विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान तात्कालिक राहत देते हुए साफ कर दिया था कि दस साल बाद यह राशि वसूल नहीं की जा सकती।


हाई कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव और महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से 21 अगस्त तक इस मामले में जवाब मांगा हुआ है। मामले में अंतिम फैसला आने तक सरकार ने दस साल पूर्व रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों से रिकवरी पर रोक लगा दी है।


 

From Around the web