Haryana News: पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा

धर्मेंद्र उसके साथ अक्सर मारपीट करता है। 1 सितंबर 2019 को उन्हें सूचना मिली थी कि करण कौर मृत अवस्था में कमरे में मिली है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर पति धर्मेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति को शंकर चौक से काबू कर लिया था।
 
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Jagruk Youth News Desk, गुड़गांव, : एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने हत्यारे पति को उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। अदालत ने पति पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

 
2 फरवरी 2019 को डीएलएफ फेज-3 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में रहने वाली करण कौर नामक महिला का शव कमरे में पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे मृतक के पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी की शादी मई  2018 में धर्मेंद्र (23) नामक युवक से हुई थी। शादी के लिए धर्मेंद्र उनकी बेटी को भगा ले गया था। शादी के बाद उनकी बेटी ने अपने पिता को फोन करके बताया था कि उसने धर्मेंद्र से शादी कर ली है और वह गुड़गांव में रह रही है। 


 धर्मेंद्र उसके साथ अक्सर मारपीट करता है। 1 सितंबर 2019 को उन्हें सूचना मिली थी कि करण कौर मृत अवस्था में कमरे में मिली है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर पति धर्मेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति को शंकर चौक से काबू कर लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि उसका अक्सर करण कौर से झगड़ा रहता था जिसकी रंजिश रखते हुए उसने चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और कमरे को बंद करके फरार हो गया था। मामला अदालत में चला। अदालत में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो भी सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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