33 percent reservation : पुलिस विभाग में महिलाओं के मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण

जयपुर। राजस्थान की भाजपा सरकार ने बुधवार को राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करते हुए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
 
 33 percent reservation

जयपुर। राजस्थान की भाजपा सरकार ने बुधवार को राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करते हुए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह कदम भाजपा के 2023 विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की।

उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद बताया कि इस फैसले से पुलिस बल में महिलाओं से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशीलता आएगी और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा, बैठक में 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले पर भी चर्चा की गई।

इस पेपर लीक मामले में अब तक 42 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग (त्च्ैब्) के दो पूर्व सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पटेल ने कहा कि इस मामले में योग्य उम्मीदवारों का चयन हुआ है, इसलिए फिलहाल परीक्षा को रद्द नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

विपक्षी कांग्रेस की ओर से आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग पर पटेल ने कहा कि आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसे उचित प्रक्रिया के बिना भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की आलोचना करते हुए कहा कि सभी पहलुओं पर विचार किए बिना इतने बड़े कदम उठाना अनुचित है।

पटेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने बिना उचित विचार-विमर्श और मानदंडों की अनदेखी करते हुए राज्य में नए जिलों का गठन किया था। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे निर्णय लिया जाएगा।

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