राम रहीम को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने पलटा CBI का फैसला, क्या जेल से बाहर आ पाएगें

CBI ने केस में बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 31 लाख का जुर्माना भी लगाया था। गांव खानपुर कोहलिया में डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह को गोली मारी गई थी। राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और 2 मामलों में वह सजायाफ्ता है। ऐसे में वह इस केस में बरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाएगा।
 
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Ram Rahim Case: डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम को रंजीत सिंह कत्ल केस में बरी कर दिया गया है। उनके समेत 5 लोगों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने हत्याकांड की सुनवाई करते समय राम रहीम के खिलाफ दिया गया CBI का फैसला पलट दिया है।

CBI ने केस में बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 31 लाख का जुर्माना भी लगाया था। गांव खानपुर कोहलिया में डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह को गोली मारी गई थी। राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और 2 मामलों में वह सजायाफ्ता है। ऐसे में वह इस केस में बरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाएगा।

 
2021 में आया था फैसला


राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने बताया कि 22 साल पुराने फैसले में साल 2021 में फैसला आया था। पंचकूला में CBI की विशेष अदालत ने राम रहीम समेत 4 लोगों के उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 19 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद राम रहीम को केस में दोषी करार दिया गया था। रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन कमेटी का मेंबर था।

10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बेटे जगसीर सिंह ने हत्या करने का आरोप राम रहीम पर लगाया, क्योंकि उसने साध्वी यौन शोषण मामले में गुमनाम खत लिखने का आरोप रणजीत सिंह पर लगाया था। यह वहीं खत था, जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हाथ लगी थी और वह उसने अखबार में छाप दी थी।

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