यूपी सरकार ने 6 महीने के लिए लागू किया एस्‍मा कानून, हड़ताल पर पूरी तरह से रहेगी पाबंदी

यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। वहीं एस्म लागू होने के बाद अब प्रदेश में 6 महीनों तक हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी यह नियम लागू होगा।
 
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लखनऊ:  यूपी की योगी सरकार किसानों के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट मोड में है। यूपी में भी किसान प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। वहीं एस्म लागू होने के बाद अब प्रदेश में 6 महीनों तक हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी यह नियम लागू होगा।


आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्‍मा) हड़ताल को रोकने के लिए सरकारों द्वारा लगाया जाता है। एस्‍मा अधिकतम छह महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध‍ और दण्‍डनीय है। बता दें कि Essential Services Management Act को ही एस्मा कहते हैं। दरअसल, सरकारों द्वारा हड़तालों पर रोक लगाने के लिए एस्मा लगाया जाता है। जाहिर है कि हड़तालों की वजह से प्रदेश की सामान्य सेवाएं काफी प्रभावित होती हैं। जबकि एस्मा वह कानून है, जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये लागू किया जाता है।

बता दें कि बागपत में भाकियू सदस्यों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। भाकियू के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर ने कहा कि ‘‘बंद के समर्थन में वंदना चौक पर प्रतीकात्मक विरोध का आह्वान किया गया था। किसानों ने आह्वान का समर्थन किया और वे गन्ना खरीद केंद्रों पर नहीं गए।’’ शाहजहांपुर, बदायूं और मेरठ में बंद का कोई असर नहीं दिखा। भाकियू (राजेवाल), भाकियू (दकुंडा), भाकियू (लाखोवाल), भाकियू (कादियान) और कीर्ति किसान यूनियन सहित कई किसान संगठन बंद में हिस्सा ले रहे हैं। 

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