योगी सरकार का बड़ा आदेश, पान-मसाला और तंबाकू बेचने पर लगाया बैन
UP News : Selling, buying, stocking, making and supplying pan-masala and tobacco will be banned in the state. There are also orders to take legal action against those who violate the order. The notification of the order has come into force and the concerned departments are directed to prepare an action plan from today itself.
UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने प्रदेश में पान मसाला, तंबाकू बैन करने के आदेश दिए हैं, जो आज एक जून 2024 से तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
अब प्रदेश में पान-मसाला और तंबाकू बेचना, खरीदना, स्टॉक रखना, बनाना, सप्लाई करना बैन रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश हैं। आदेश की अधिसूचना लागू हो गई है और आज से ही एक्शन प्लान बनाने के निर्देध संबंधित विभागों को हैं।
2006 में बने एक्ट के तहत प्रावधान
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 में पान मसाला और तंबाकू बैन करने का प्रावधान है।
नियम के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित है। प्रावधान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अंदर पान मसाला और तंबाकू बनाने, बेचने, सप्लाई करने, खरीदने की मनाही है, लेकिन इस नियम का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर आदेश जारी करके नियमों का पालन कराने की कोशिश की।
विभाग की टीमों को रेड मारने के निर्देश
योगी सरकार द्वारा जारी आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है। कहा गया है कि पान मसाला बनाने वाली कंपनियां और सप्लायर्स आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश हैं कि राज्य सरकारें नियमों का पालन कराएं। पान मसाला प्रदेश में बैन कराएं। आदेशों का पालन पूरी तरह हो, यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
ऐसे में योगी सरकार ने नया आदेश जारी करके एक जून से इसे प्रभावी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। आदेशानुसार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी करेंगी। गली-नुक्कड़ और चौराहे पर पान मसाला बेचने वालों पर नजर रखेंगी। जो भी आदेश का उल्लंघन करता मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।