पंजाब आशीर्वाद योजना से लड़कियों की शादी के लिये मिल रही है आर्थिक मदद, जानें

चंडीगढ़ : Ashirwad scheme, पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य की आशीर्वाद योजना के तहत 6786 लाभार्थियों के लिए 34 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की।
यह योजना पंजाब में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी या पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
Ashirwad scheme : वित्तीय सहायता का विवरण
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति के 5357 लाभार्थियों के लिए 2732.07 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1429 लाभार्थियों के लिए 728.79 लाख रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में वितरित की जाएगी।
Ashirwad scheme : पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया
आशीर्वाद योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक पंजाब के स्थायी निवासी होने चाहिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए, उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए और वे गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए।
प्रत्येक पात्र परिवार को दो बेटियों तक के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। आवेदन अप्रैल 2023 में लॉन्च किए गए आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से विवाह की तारीख से 30 दिनों से पहले या उसके भीतर जमा किए जाने चाहिए।
Ashirwad scheme : पारदर्शिता और समय पर संवितरण सुनिश्चित करना
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि आशीर्वाद योजना के तहत धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत सभी वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है।