सरकार श्रमिकों को दे रही 3 हजार से 55 हजार तक, जानें आवेदन करने का तरीका

सरकार श्रमिकों के लिये कई कल्याणकारी योजना चला रखी है। श्रमिकों के लिये कई योजना चला रखी है। सरकार श्रमिकों को कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। जिन श्रमिकों का रजि. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमणि कर्मकार कल्याण बोर्ड (Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board) में उन्हे कई योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है।
 
chikitsa suvidha yojana

अमरोहा। सरकार श्रमिकों के लिये कई कल्याणकारी योजना चला रखी है। श्रमिकों के लिये कई योजना चला रखी है। सरकार श्रमिकों को कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। जिन श्रमिकों का रजि. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमणि कर्मकार कल्याण बोर्ड (Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board) में उन्हे कई योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। चिकित्या सुविधा योजना और कन्या विवाह योजना के माध्यम से यूपी सरकार श्रमिकों को लाभ दे रही है। 


चिकित्सा सुविधा योजना chikitsa suvidha yojana


चिकित्सा सुविधा योजना के अर्न्तगत सरकार श्रमिक को 3000 हजार की आर्थिक सहायत दे रही है। आप उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमणि कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजि. है तो आपको इसका लाभ मिल जायेंगा। 

पात्रता

निर्माण श्रमिक के रूप बोर्ड में पंजीकृत हो तथा अद्यतन अंशदान जमा हो।

आवश्यक अभिलेख

1.    पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति

2.    अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य

3.    आधार कार्ड।

4.    बैंक पासबुक की छाया प्रति

देय हितलाभ

1.    योजना के अन्तर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष रू0- 3000/- तथा अविवाहित निर्माण श्रमिक को रू0 2000/- की धनराशि उसके बैंक खाते में सीधे बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी।

2.    पति अथवा पत्नी में से एक को ही हितलाभ देय होगा।

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कन्या विवाह अनुदान योजना kanya vivaah anudaan yojana


कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत श्रमिक को पुत्री की षादी के लिये सरकार 55 हजार की आर्थिक मदद की रही है। 


पात्रता

1.    पंजीकृत श्रमिक जिसका अंशदान अद्यतन जमा हो।

2.    पंजीयन की न्यूनतम समयावधि 100 दिन पूर्ण हो चुकी हो।

3.    कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।

4.    महिला पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के विवाह के प्रकरण में भी उपर्युक्त।

आवश्यक अभिलेख

1.    पंजीयन प्रमाण-पत्र

2.    अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य

3.    विवाह का प्रमाणित निमन्त्रण पत्र

4.    कन्या एवं वर का आयु प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख

5.    घोषणा-पत्र

6.    परिवार रजिस्टर की प्रति

देय हितलाभ

1.    पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित पुत्री/पंजीकृत महिना श्रमिक के स्वयं के विवाह के सन्दर्भ में स्वजातीय विवाह में रू0-55,000/- प्रति पुत्री तथा अर्न्तजातीय विवाह की स्थिति में रू0 61,000 की अनुदान धनराशि।

2.    कम से कम 11 जोडे़ के सामूहिक विवाह की दशा में अनुदान राशि रू0 65,000 तथा प्रति जोड़े रू0 7,000 का आयोजन व्यय भी बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही वर-वधू प्रत्येक की पोशाक हेतु रू0 5000 प्रत्येक की दर से अग्रिम भुगतान।

3.    विधवा विवाह एवं वैधानिक विवाह- विच्छेद के प्रकरणों में सामूहिक विवाह के समतुल्य देय धनराशि।

योजनाओं की विस्तार से जानें के लिये यूपी सरकार की बेवसाइड upbocw.in पर जा सकते है। 
ऑनलाइन आवेदन करनें के लिय आप अपने नजदीक के CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन करा सकते है। या विभाग की बेवसाइड https://www.uplmis.inपर जाकर आवेदन कर सकते है। 
 

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