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जौहर यूनिवर्सिटी: कोर्ट से बड़ी राहत अगली सुनवाई तक नहीं चलेगा बुलडोजर

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मुरादाबाद। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश प्रकरण में सोमवार को कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट में दो घंटे तक सुनवाई चली। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता जुनैद एजाज ने बताया कि कमिश्नर कोर्ट ने न्यायालय में अपील पर सुनवाई चलने तक ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लागू रखी है। अगली सुनवाई के लिए नई तारीख 10 अगस्त तय की गई है।

बता दें कि 27 जुलाई को सुनवाई करते हुए कमिश्नर कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी के जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी थी। अगले दिन सुनवाई की अगली तारीख तीन अगस्त तय की गई थी।

बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कमिश्नर कोर्ट में 20 जुलाई को अपील दायर की थी। जिस पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी।

मगर, मुरादाबाद में अधिवक्ता की मृत्यु के चलते 28 जुलाई को शोक घोषित कर दिया गया था जिसके चलते 27 जुलाई को विश्वविद्यालय के अधिवक्ता जुनैद एजाज ने एक दिन पूर्व ही सुनवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट में अर्जी लगाई। अर्जी पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर ने ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी थी।