लखनऊ। त्योहारी सीजन से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मिठाई प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फैसला किया है कि 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी जाने वाली सभी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तारीख लिखना अनिवार्य होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियम खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा, जिनके लिए अब तक ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी।
खुली मिठाइयों पर पहली बार नियम
अब तक पैक्ड मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि दर्ज करने का नियम था, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को दुकानदार की जुबानी जानकारी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। विभाग के निरीक्षण में सामने आया था कि कई जगहों पर उपभोक्ताओं को मिठाई की ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती थी। नए नियम के बाद दुकानों पर बिक्री या भंडारण के लिए रखी हर मिठाई पर उसकी ‘यूज बाई डेट’ साफ दिखाई देनी चाहिए।
1 दिन से 30 दिन तक हो सकती है अवधि
विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी मिठाइयों की उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। मिठाई के प्रकार और प्रकृति के आधार पर यह अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। दुकानदारों को संबंधित मिठाई की प्रकृति के अनुसार तारीख प्रदर्शित करनी होगी। विभाग का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा होगी और उन्हें खरीदारी से पहले सही जानकारी मिल सकेगी।