पंचायत चुनाव: नाम गायब है तो 30 दिसंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति, वरना वोट डालने से रह जाएंगे वंचित!

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मयंक त्रिगुण, ब्यूरो चीफ

मुरादाबाद। अपर जिलाधिकारी प्रशासन और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) श्रीमती संगीता गौतम ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं को बड़ी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के तहत ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे सार्वजनिक कर दिया गया है। आने वाले पंचायत चुनावों में वोट डालने के लिए अपना नाम इस लिस्ट में चेक करना जरूरी है, वरना आपका वोटिंग का हक छिन सकता है।

क्या है ये निर्वाचक नामावली और क्यों जरूरी है चेक करना?

पंचायत चुनावों के लिए अलग से मतदाता सूची तैयार की जाती है। ये वही लिस्ट है जिसमें ग्राम पंचायतों के सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होते हैं। श्रीमती संगीता गौतम ने बताया कि ये नामावली अब निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं और वोट डालना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपना नाम चेक कर लें। गलती हुई तो सुधारने का मौका अभी है, लेकिन समय सीमित है।

कहां जाकर देख सकते हैं अपनी मतदाता सूची?

निर्वाचक नामावली की कॉपी हर तहसील और ब्लॉक स्तर पर रखी गई है। संबंधित तहसील के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में एक प्रति उपलब्ध है। इसी तरह, संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के कार्यालय में भी ये लिस्ट रखी गई है। कोई भी व्यक्ति कार्यालय समय में वहां जाकर नामावली का मुफ्त निरीक्षण कर सकता है। बस अपना आईडी प्रूफ साथ ले जाना न भूलें। घर बैठे ऑनलाइन चेक करने की सुविधा भी जल्द उपलब्ध हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऑफिस जाकर देखना सबसे आसान तरीका है।

अगर नाम गायब है या गलती है तो क्या करें?

अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, या किसी डिटेल जैसे उम्र, पता या स्पेलिंग में गलती है, तो घबराएं नहीं। आप दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए प्रपत्र 2, 3 या 4 में से जो सही लगे, उसमें आवेदन भरें।

  • प्रपत्र 2: अगर नाम शामिल करने का दावा है।
  • प्रपत्र 3: डिटेल्स में सुधार के लिए।
  • प्रपत्र 4: किसी और के नाम पर आपत्ति के लिए।

ये फॉर्म तहसील या बीडीओ ऑफिस से ही मिल जाएंगे। भरकर वहीं जमा कर दें। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे जल्दी से जल्दी लिस्ट चेक करें और अपनी जानकारी सही करवाएं, ताकि चुनाव में कोई दिक्कत न हो।

आखिरी तारीख क्या है? जल्दी कीजिए!

सबसे महत्वपूर्ण बात – सभी दावे और आपत्तियां 30 दिसंबर 2025 तक जमा करनी होंगी। इस तारीख के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में ही दें। देर हुई तो नाम जुड़वाना या सुधार करवाना मुश्किल हो जाएगा।

श्रीमती संगीता गौतम ने कहा कि मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक बनाने के लिए ये कवायद की जा रही है। जिले के हजारों मतदाताओं से अनुरोध है कि वे समय रहते निरीक्षण कर लें और जरूरी सुधार करवा लें। इससे न सिर्फ आपका वोट सुरक्षित रहेगा, बल्कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया भी पारदर्शी और मजबूत बनेगी।

पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और अन्य पदों के लिए वोटिंग होती है, जो गांव के विकास से सीधे जुड़ी होती है। इसलिए अपना नाम लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहते हैं, तो आज ही चेक करें। पड़ोसियों और परिवार वालों को भी बताएं, ताकि कोई पीछे न रह जाए।

अगर कोई सवाल है तो तहसील या बीडीओ ऑफिस में संपर्क करें। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट चेक करते रहें। समय निकालकर ये छोटा सा काम कर लीजिए, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है!