नोएडा, 10 अक्टूबर: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 10 से 20 अक्टूबर तक पूरे जिले में BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। ADCP अर्चना सिंह के आदेश में कहा गया है कि नवरात्रि, महानवमी और दशहरे के त्योहारों, भर्ती परीक्षाओं और किसान संगठनों व राजनीतिक दलों के अचानक प्रदर्शनों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 163 के प्रतिबंध लागू हैं।
धारा 163 क्या है? यह पुरानी CrPC की धारा 144 का नया रूप है — आपात स्थिति में उपद्रव या संभावित खतरे को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट/पुलिस को आदेश जारी करने का अधिकार देती है। नोएडा के आदेश के तहत: बिना पूर्व अनुमति 5 या ज्यादा लोगों का सार्वजनिक जगह जमा होना मना है; बिना अनुमति जुलूस या टोल प्लाजा मार्च नहीं निकाला जा सकता; सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धार्मिक आयोजन, नमाज या पूजा नहीं होगी; रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित हैं; सरकारी प्रतिष्ठानों के 1 किमी दायरे में ड्रोन उड़ाना मना है; हथियार, तेजधार हथियार, लाठी रखना और हवाई फायरिंग पर रोक है।
आम नागरिकों के लिए इसका मतलब है कि त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक आयोजन से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो 20 अक्टूबर तक भीड़ वाले आयोजनों से पहले स्थानीय थाने से जानकारी जरूर लें।
स्रोत: IndianEconomicObserver (10 अक्टूबर 2026)

