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CBDT ने बढ़ाई ITR डेडलाइन: अब 21 नवंबर तक भर सकेंगे ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। यह विस्तार आकलन वर्ष 2026-27 के लिए निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत आने वाले करदाताओं पर लागू होगा।

इसके साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। यानी पहले ऑडिट रिपोर्ट दाखिल होगी, उसके बाद रिटर्न भरा जाएगा — दोनों की समयसीमा में सामंजस्य बना दिया गया है।

यह फैसला उन कारोबारियों, कंपनियों और प्रोफेशनल्स के लिए राहत लेकर आया है, जिनका टर्नओवर ऑडिट की सीमा से ऊपर है और जिन्हें हर साल समयसीमा को लेकर दबाव रहता था। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार यह बदलाव आयकर विभाग के संशोधित फॉर्म और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया गया है।

हालांकि डेडलाइन बढ़ी है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह है कि रिटर्न अंतिम तारीख तक न टालें। ऑडिट रिपोर्ट समय पर दाखिल करवाएं और रिटर्न जल्द से जल्द भरकर ब्याज व पेनल्टी से बचें।