नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा और सिरौलीकलां निकाय चुनावों की मतगणना को लेकर बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिकारियों को तीन हफ्ते के भीतर मतगणना पूरी कर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, ऊधमसिंह नगर जिले की इन दोनों नगर निकायों में 22 सितंबर को मतदान हुआ था, लेकिन कानून-व्यवस्था का हवाला देकर मतगणना टाल दी गई थी। अधिकारियों ने अदालत को बताया कि मतदान केंद्रों पर हुए हंगामे के बाद मतपेटियां सील कर दी गई हैं और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए अतिरिक्त इंतजाम जरूरी हैं।
यह मामला अदालत तक कई याचिकाओं के जरिए पहुंचा। किच्छा निवासी अलिना मलिक ने मतगणना की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जबकि नईमुल हुसैन ने चुनाव और आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जनहित याचिका लगाई थी। इससे पहले एकल पीठ की सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग ने माना था कि मतदान 22 सितंबर को होगा, लेकिन मतगणना अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब तीन हफ्ते में दोनों निकायों के नतीजे सामने आ जाएंगे, जिससे लंबे समय से लटकी चुनावी प्रक्रिया को विराम मिलेगा।