देहरादून, 15 अक्टूबर: उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा, पान मसाला तथा ऐसे अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया, जो तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू है।
आदेश के अनुसार, प्रतिबंध किसी खास ब्रांड नाम तक सीमित नहीं है — तंबाकू या निकोटीन रखने वाला कोई भी खाद्य उत्पाद, चाहे वह किसी भी नाम से बिकता हो, इसके दायरे में आएगा। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमनों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि नशे की लत से युवा पीढ़ी को बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की हर साल समीक्षा होती है और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों को देखते हुए यह रोक जरूरी पाई गई। प्रशासन ने जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
स्रोत: पीटीआई/एएनआई रिपोर्ट

