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बच्ची के साथ रेप और हत्या केस में कोर्ट ने दी सख्त सजा

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Jagruk Youth News: फतेहाबाद : फतेहाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ADJ अमित गर्ग ने साढ़े 3 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया है। इस मामले में कोर्ट ने 9 महीने 10 दिन के अंदर ही दोषियों को कड़ी सज़ा का ऐलान किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टोहाना के गांव के मुकेश और कानाखेड़ा गांव निवासी सतीश को फांसी की कड़ी सजा सुनाई है। इस केस में 10 डॉक्टरों सहित 38 लोगों ने दोषियों ने भी गवाही दी थी।

जानकारी के अनुसार टोहाना थाना क्षेत्र के एक गांव के खेतों में प्रवासी मजदूर का परिवार रहता था। जहां उनकी साढ़े 3 साल की बच्ची भी साथ रहती थी। 29 जून 2024 की रात को दोषी मुकेश और सतीश ने सोती हुई बच्ची को उठा लिया। दोषी मुकेश ने खेतों में ले जाकर मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। वहीं उसके साथी सतीश ने मुकेश का सहयोग किया। आरोपी बच्ची को बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गए। सुबह बच्ची की तलाश कर रहे परिजनों को सड़क किनारे मिली। लेकिन रोहतक PGI में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया।

दिल्ली के निर्भया कांड जैसी घटना- कोर्ट

इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों को हत्या और पोक्सो एक्ट की धाराओं में फांसी की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये घटना दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दिल दहला देने वाली घटना बताया है। कोर्ट ने कहा कि ये घटना एक बच्ची के पवित्र शरीर और समाज की आत्मा के खिलाफ के खिलाफ है।

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