मयंक त्रिगुण, ब्यूरो चीफ
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राम नवमी के पावन पर्व को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश भर में अब राम नवमी के अवसर पर एक दिन की बजाय लगातार दो दिन का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने 26 मार्च के साथ-साथ अब 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) को भी ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881’ के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
क्या है शासन का नया आदेश?
उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी नई विज्ञप्ति के अनुसार:
- पूर्व में जारी अवकाश सूची (विज्ञप्ति संख्या- 671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवंबर 2025) के तहत वर्ष 2026 के लिए राम नवमी का राजपत्रित अवकाश 26 मार्च 2026 को घोषित किया गया था।
- अब शासन ने निर्णय लिया है कि राम नवमी के पुनीत अवसर पर अगले दिन यानी 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) को भी प्रदेश में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अधीन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी।
अवकाश सूची में हुआ संशोधन
प्रमुख सचिव मनीष चौहान के हस्ताक्षर से जारी इस शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि 17 नवंबर 2025 को जारी की गई सरकारी छुट्टियों की मूल सूची को इस नए निर्णय (27 मार्च के अवकाश) की सीमा तक संशोधित समझा जाए।
इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, स्कूली छात्र-छात्राओं और बैंक कर्मचारियों को राम नवमी के पर्व पर बड़ी राहत मिली है। गुरुवार और शुक्रवार की छुट्टी के बाद वीकेंड (शनिवार-रविवार) आने से लोगों को त्योहार मनाने के लिए लंबा समय मिल सकेगा।