शहरों में लगे अवैध रूप से पोस्टर व विज्ञापन सामग्री को हटाया जायेंगा
प्रदेश में व्यक्तियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों और अन्य द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक/भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि है।
Updated: Nov 19, 2024, 19:26 IST
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Jagruk Youth News Desk, Chandigarh, चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने शीतकालीन सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा कि प्रदेश में व्यक्तियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों और अन्य द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक/भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि है।
उन्होंने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि विभाग सभी शहरों में 10-15 दिनों के अंदर-अंदर एक अभियान चलाएगा और जहां भी अवैध रूप से पोस्टर, स्टिकर व अन्य विज्ञापन सामग्री लगाई गई है, उसे हटा दिया जाएगा।