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Hrayana News-हरियाणा कैबिनेट में सरकार ने लिये कई महत्तपूर्ण निर्णय, जानें विस्तार से

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Hrayana News-jagruk youth news-चंडीगढ़। मख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दी गई।यह संशोधन इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार व्यक्तियों के लिए विशेष यात्रा भत्ते से संबंधित है।

संशोधन में 1,00,000 रुपये की पिछली सीमा को हटा दिया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि हरियाणा विधान सभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कहीं भी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का विशेष यात्रा भत्ता मिलना जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

संशोधन के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक नया नियम 77ए जोड़ा गया है।

इस नियम के तहत कर्मचारी यदि अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह प्रतिपूरक अवकाश ड्यूटी किए जाने के एक महीने के भीतर लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले से मिल रहा आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलता रहेगा।
इसके अलावा वैकल्पिक रूप से, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 95(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई समर्पित पेंशन से संबंधित है।

संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध हताहतों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
सैनिकों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने नीति में छूट को मंजूरी दी है।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गयी।
संशोधन के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश प्राप्त होंगे, जो पहले 20 थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्क्षता में आज हुई बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्डों का परिसीमन एवं चुनाव) नियम, 2023 के नियम 89 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

नियम 89 के मौजूदा प्रावधानों के तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता था।

संशोधन के बाद आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव द्वारा इन नियमों के तहत पारित किसी भी आदेश से पीड़ित कोई भी पक्ष ऐसे आदेश पारित होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भण्डारण, खनिजों का परिवहन तथा अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

संशोधन के तहत, किसानों को मुआवजा और रेंट प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है।