मयंक त्रिगुण, वरिष्ठ संवाददाता
मुरादाबाद : जिले के खनन अनुज्ञा-पत्र धारकों और ईंट भट्ठा संचालकों के लिए बड़ी खबर है। अब ये लोग सिर्फ दिन के समय ही खनन कर सकेंगे। जी हां, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खनन कार्य की अनुमति होगी। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने इस बारे में साफ-साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर कोई रात में खनन करता पकड़ा गया तो उसे अवैध खनन मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला जिले में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए लिया गया है, ताकि पर्यावरण और ट्रैफिक दोनों को नुकसान न हो।
खनन करने वालों को अब सूरज ढलने से पहले ही अपना काम खत्म करना होगा। डीएम अनुज सिंह ने बताया कि ये नियम सभी अनुज्ञा-पत्र धारकों और ईंट भट्ठा संचालकों पर लागू होंगे। रात के अंधेरे में खनन होने से न सिर्फ पर्यावरण को खतरा होता है, बल्कि सड़कों पर ट्रकों की आवाजाही से दुर्घटनाओं का डर भी बढ़ जाता है। इसलिए अब रात में कोई खनन नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसा करता मिला तो उसकी अनुज्ञा रद्द हो सकती है, जुर्माना लग सकता है या फिर कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है।
पर्यावरण की रक्षा के लिए खास शर्तें
ये निर्देश सिर्फ जिला प्रशासन की तरफ से नहीं आए हैं। राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण समिति उत्तर प्रदेश ने भी पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में साफ तौर पर कहा है कि खनन कार्य सिर्फ दिन में ही किए जाएं। ये शर्तें पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। रात में खनन से धूल, शोर और प्रदूषण ज्यादा फैलता है, जो आसपास के लोगों की सेहत पर बुरा असर डालता है। डीएम ने बताया कि इन नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिन में खनन होने से निगरानी करना आसान होता है। कैमरे, ड्रोन और अधिकारी आसानी से चेक कर सकते हैं कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। रात में ये मुश्किल हो जाता है, और अवैध खनन करने वाले मौका पा जाते हैं। इसलिए ये कदम पर्यावरण और कानून दोनों की रक्षा करेगा।
ट्रैफिक और राजमार्ग पर खास ध्यान
एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ट्रैफिक पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को देखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। रात में भारी ट्रक चलने से सड़कें जाम हो जाती हैं और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन डीएम ने साफ किया कि ये आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य पर लागू नहीं होंगे। मतलब, हाईवे बनाने का काम रात में भी चल सकता है, क्योंकि वो अलग कैटेगरी में आता है।
जिले में खनन से जुड़े लोग अब अलर्ट हो गए हैं। कई ईंट भट्ठा संचालकों ने कहा कि वो दिन में ही काम निपटाएंगे, ताकि कोई पेंच न फंसे। प्रशासन की टीमें अब लगातार चेकिंग करेंगी। अगर कोई रात में ट्रक लोड करता या खनन करता मिला तो तुरंत एक्शन होगा।
अवैध खनन पर लगेगी लगाम
ये फैसला जिले में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन की समस्या को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। पहले रात के समय माफिया सक्रिय हो जाते थे, लेकिन अब डीएम के सख्त निर्देशों से वो डरेंगे। अनुज सिंह ने कहा कि जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं अवैध खनन हो रहा है तो जिला प्रशासन को बताएं।
पर्यावरण प्रेमी इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि इससे नदियों, जंगलों और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। खनन क्षेत्रों में धूल का गुबार कम होगा और आसपास के गांवों में रहने वाले लोग राहत की सांस लेंगे।
आगे क्या होगा?
अब देखना ये है कि खनन करने वाले इन नियमों का पालन करते हैं या नहीं। प्रशासन ने चेतावनी दे दी है कि कोई ढील नहीं बरती जाएगी। रात में खनन पकड़े जाने पर अनुज्ञा-पत्र धारक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। जिले के सभी संबंधित लोगों को इनका सख्ती से पालन करना होगा।
मुरादाबाद में ये बदलाव पर्यावरण और सुरक्षा दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप खनन से जुड़े हैं तो दिन की रोशनी में ही काम करें, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। प्रशासन की नजर अब हरकत पर है!