हाइलाइट्स (Highlights):
- मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की को अगवा कर शारीरिक शोषण करने का सनसनीखेज मामला।
- पुलिस ने अपहृत किशोरी को सकुशल बरामद कर पीलीभीत के रहने वाले आरोपी साजिद को गिरफ्तार किया।
- विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की गंभीर धाराएं लगाईं।
विस्तृत खबर (Full Story):
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागफनी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अपहृत किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है, बल्कि आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। यह कार्रवाई महिला अपराधों पर लगाम कसने के लिए मुरादाबाद पुलिस की मुस्तैदी को दर्शाती है।
3 जुलाई को हुई थी वारदात, पिता ने दी थी तहरीर जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला 3 जुलाई 2026 का है। नागफनी थाना क्षेत्र के एक निवासी (पीड़िता के पिता) ने पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है और उसने बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। मामले की गंभीरता और पीड़िता के नाबालिग होने को देखते हुए पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) और 351(3) के तहत मुकदमा (अपराध संख्या 105/2026) दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
कुंदरकी पुलिस ने किशोरी को किया बरामद मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की टीमें लगातार किशोरी की तलाश में जुटी थीं। इसी जांच प्रक्रिया के दौरान कुन्दरकी थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और उन्होंने अपहृत किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया। किशोरी की बरामदगी के बाद पुलिस का मुख्य लक्ष्य मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना था।
देर रात चेकिंग में पीलीभीत से गिरफ्तार हुआ आरोपी साजिद जुलाई 2026 की देर रात नागफनी पुलिस क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान साजिद पुत्र कमर उस्मानी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पीलीभीत जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला डालचंद्र का निवासी है।
POCSO और BNS की गंभीर धाराएं जुड़ीं गिरफ्तारी और विवेचना के दौरान पुलिस को जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर आरोपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नागफनी पुलिस ने पूर्व में दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) (दुष्कर्म से संबंधित) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 3/4 (2) की वृद्धि कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उसे न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।