Uttarakhand: सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए भवनों का मुआवजा किया तय, जाने

 
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Uttarakhand News:सरकार ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त भवनों के मुआवजे की दरें तय कर दी गई हैं। मुआवजा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की दरों में लागत सूचकांक (कोस्ट इंडेक्स) जोड़कर दिया जाएगा। व्यावसायिक भवनों का मुआवजा स्लैब बनाकर केदारनाथ की तर्ज पर दिया जाएगा। 

इसके अलावा स्थायी पुनर्वास के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा। जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।


कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने बताया कि जोशीमठ में आपदा प्रभावितों की भूमि, भवनों के मुआवजे और स्थायी विस्थापन नीति के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद भवनों के मुआवजे की दरों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अनुसार, आवासीय भवनों की लागत सीपीडब्ल्यूडी की प्लिंथ एरिया दरों में लागत सूचकांक (कोस्ट इंडेक्स) जोड़कर निकाली जाएगी। भवन की लागत में से प्रभावित भवन के मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) की धनराशि घटाने के बाद शेष धनराशि का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, ढाबे आदि) के मुआवजे के लिए पांच क्षति स्लैब तय किए गए हैं।

ये तय की गईं क्षतिग्रस्त भवनों की मुआवजा दरें

ईंट वाले आवासीय भवनों के लिए 31 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर
आरसीसी वाले आवासीय भवनों के लिए 36 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर
 व्यावसायिक ईंट वाले भवनों के लिए 39 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर
व्यावसायिक आरसीसी वाले भवनों के लिए 45 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर

 दुकान मालिकों को 15 वर्ग मीटर की दुकान या एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा

एक वर्ष से अधिक समय से जोशीमठ में किरायेदार दुकानदारों को एकमुश्त दो लाख रुपये की राशि और भविष्य में स्थायी पुनर्वास वाली जगह पर दुकान के लिए प्राथमिकता

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