हाईकोर्ट से आजम खान को मिली जमानत, जेल से कब तक आएंगे बाहार !
प्रयागराज। नेटवर्क
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 1 लाख रुपये के मुचलके व दो प्रतिभूति पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने आजम खान से शत्रु संपत्ति को पैरा मिलिट्री फोर्स को सौंपने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि खान को 88 आपराधिक मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. हालांकि राज्य सरकार ने एक दर्जन मामलो में जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल की है. जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है. जमानत पर रिहा हों, इससे पहले आजम खान के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है. माना जा रहा था कि यदि इस केस में जमानत मंजूर हुई तो वह जेल से बाहर निकल आएंगे लेकिन अब नया केस दर्ज होने से दर्ज आखिरी मामले में अब जमानत मिलने के बावजूद रिहाई नहीं हो सकेगी.
मामले के अनुसार, अजीमनगर थाने में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल से घेर कर लेने का आरोप है. जिसे मौलाना जौहर अली ट्रस्ट रामपुर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है. पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है. मामले की 4 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी.
कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था. 29 अप्रैल को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल कर कुछ और नए तथ्य पेश किए. इसके बाद सुनवाई 5 मई को हुई. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. उधर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुनाने में देरी को लेकर तल्ख टिप्पणी की है. जिसपर मंगलवार को फैसला सुनाया गया.