गर्ल्स हॉस्‍टल में स्‍पाई कैमरे की वीडियो के आरोपी बनाता था अश्लील मैसेज, पुलिस ने भेजा जेल

दोनों को कोर्ट में पेश किया और नए और पुराने मुकदमे में रिमांड लेकर रविवार की शाम जेल भेज दिया।
 
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प्रयागराज। नेटवर्क 

गर्ल्स छात्रावास के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाकर वीडियो रिकार्डिंग करने के आरोपी आशीष खरे ने पुलिस पुछताछ में कई हैरान कर देने वाले खुलासे किये है।  एक छात्रा की शिकायत पर आशीष खरे के खिलाफ कर्नलगंज पुलिस ने कॉल करके परेशान करने, गाली देने और अश्लील मैसेज भेजने में दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद एक तरफ स्पाई कैमरा लगाने वाले मैकेनिक फैयाज तो दूसरी ओर आशीष खरे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया और नए और पुराने मुकदमे में रिमांड लेकर रविवार की शाम जेल भेज दिया।


पुलिस ने फैयाज और आशीष खरे को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि आशीष खरे ने इंदिरा भवन से डीवीआर और अन्य सामान 18 हजार में खरीदा था। इसे इंस्टाल करने का काम राजापुर के मैकेनिक फैयाज को दी गई थी। फैयाज नवंबर 2021 में आशीष के घर पर पहुंचा। फैयाज ने बताया कि उसने सभी छह कमरों में कैमरा लगा दिया। जब बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाने की बात आई तो उसने आशीष से सवाल किया कि यहां क्यों लगाना है। आशीष ने कहा कि उसका मकान है। वह जहां जाहे कैमरा लगवाए।


महिला छात्रावास के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाने का खुलासा होने के बाद एक युवक ने कर्नलगंज थाने में आशीष के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उस वक्त छेड़खानी की धारा 354ग, 354 घ, 292 और 67आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि इन्हीं धाराओं में पुलिस ने आरोपी का रिमांड लिया।

कोर्ट से रिमांड भी मिल गया था लेकिन बाद में आरोपी को जमानत दे दी गई। इस मामले में विधि के जानकारों ने पुलिस की कमियों का खुलासा किया था। इसी आधार पर पुलिस ने इस बार अपनी गलतियां सुधारी। पुराने मुकदमे में जमानत निरस्त करने की बात की और बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद भी अपराध कारित कर सकता है। उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा पुराने मुकदमे में पुलिस ने 67ए और 120बी की धराएं बढ़ा दी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपी आशीष खरे ने साजिश के तहत फैयाज से मिलकर स्पाई कैमरा लगवाया था। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मदद से आपत्तिजनक वीडियो और अन्य सामग्री दुष्प्राचारित की जा सकती है। आखिर में दोनों को जेल जाना पड़ा।


छात्रा को कॉल करना और अश्लील मैसेज भेजना
गोरखपुर की छात्रा एक महिला छात्रावास में रहती है। पांच जून 2022 को उसने कर्नलगंज थाने में आशीष खरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354डी-दो, 294, 507 और 67ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों में आशीष उसे कॉल करके परेशान किया था। फोन करते ही अश्लील बातें करने की कोशिश करता था। आपत्तिजनक मैसेज भी भेजा था। दरअसल एक बार छात्रा उसके घर कमरा लेने गई थी। उसी वक्त उसने छात्रा का मोबाइल नंबर डायरी में अंकित कर लिया था।

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