भरण पोषण भत्ता देने के लिये शासनादेश जारी, केवल इन श्रमिकों को ही मिलेगा

पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के जहां लगभग ढाई करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं
 
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 लखनऊ । नेटवर्क 


यूपी सरकार ने श्रमिकों को भरण पोषण देने संबंधी शासनादेश अपर मुख्य सचिव श्रम विभाग सुरेश चंद्रा द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक कोरोना महामारी के चलते पिछले दो सालों से श्रमिकों के सामने आजीविका का संकट बना हुआ है। इधर, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी खड़ी हो गई है।

ऐसे में सरकार ने दिसंबर से मार्च यानी कुल चार महीने तक श्रमिकों को पांच सौ रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता देने का निर्णय लिया है। एक-एक हजार रुपये की दो किस्तों के जरिए यह राशि श्रमिकों को दी जाएगी। शर्त यह भी लगाई गई कि जिन श्रमिकों को किसान सम्मान निधि या अन्य इस तरह की किसी भी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें यह भत्ता नहीं दिया जाएगा।


विदित हो कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को यह भत्ते देने का सरकार ने फैसला लिया है। पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के जहां लगभग ढाई करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं तो लगभग साठ लाख श्रमिक ऐसे हैं जिनका पंजीकरण, उप्र सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड आदि में पंजीकरण है। ऐसे में फिलहाल तीन करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को इसका लाभ दिया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि इस भुगतान को लेकर सभी प्रक्रियाएं संबंधित अधिकारी पूरी कर लें। यह भुगतान डीबीटी के माध्यम से ही किया जाएगा।
 

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