यमुनानगर । हरियाणा के यमुनानगर में इसी वर्ष जनवरी में चाउमिन खिलाने के बहाने सात वर्षीय बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मेहताब को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से नियुक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर व जिला उप न्यायवादी सुधीर सिघर्ड ने केस की मजबूत पैरवी की और दोषी को सजा करवाई।
बताया जाता है कि 30 जनवरी को पीड़िता की मां काम पर गई हुई थी और बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी मेहताब वहां पहुंचा और चाऊमीन खिलाने का बहाना बनाकर मासूम को अपने साथ जंगल की तरफ ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। शाम को जब मां घर लौटी और बच्ची घर पर नहीं मिली तो उसने बेटी की तलाश की। काफी तलाश के बाद बच्ची सड़क किनारे डरी-सहमी मिली। जब मां ने पूछा तो मासूम ने रोते हुए बताया कि एक व्यक्ति उसे जंगल में ले गया था और गलत काम किया।
इसके बाद महिला थाने में तुरंत मामला दर्ज किया गया। जांच अधिकारी एएसआई कमला देवी ने बच्ची का मेडिकल करवाया और जांच पड़ताल के बाद आरोपी मेहताब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी। सरकार की ओर से इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर व जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर, को नियुक्त किया गया था। उन्होंने अदालत के सामने सभी सबूत और गवाहों को मजबूती से रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। और फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी मेहताब को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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