प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ केस
GRAP के नियमों की उल्लंघना करते पाए जाने पर 28 नवंबर तक गुड़गांव पुलिस द्वारा 2 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं, करीब 5190 वाहनों के चालान किए गए, जिसमें प्रदूषण के 1342, एनजीटी के 42, विजिबल पॉल्यूशन के 48, BS-3 के 893 और BS-4 के 2865 चालान शामिल है।
Updated: Nov 29, 2024, 23:00 IST
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Jagruk Youth News Desk, गुड़गांव : ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप नियमों का पालन न करके प्रदूषण करने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं, पुलिस ने 5200 वाहनों के प्रदूषण फैलाने पर चालान भी काटे हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता समय-समय पर मापी जा रही थी, जो वायु गुणवत्ता काफी अधिक खराब मापी गई थी। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण GRAP-3 और GRAP-4 के नियम दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 15 नवंबर और 18 नंवबर से लगाए जा चुके हैं।
GRAP के नियमों की उल्लंघना करते पाए जाने पर 28 नवंबर तक गुड़गांव पुलिस द्वारा 2 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं, करीब 5190 वाहनों के चालान किए गए, जिसमें प्रदूषण के 1342, एनजीटी के 42, विजिबल पॉल्यूशन के 48, BS-3 के 893 और BS-4 के 2865 चालान शामिल है।