हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों को देगी पेंशन

 सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों (उपमंडल अधिकारी नागरिक) को प्रेषित किया गया है।
 
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Jagruk Youth News Desk, Chandigarh, Nov 05 , 2024, Written By: Bhoodev Bhagalia,चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोज़गार विधवा/तलाकशुदा बेटियों (बशर्ते उनकी आय के अन्य स्त्रोत न हो) को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही, दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में समअनुपातन हिस्सा मिलेगा।   सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों (उपमंडल अधिकारी नागरिक) को प्रेषित किया गया है।

Published By: Bhoodev Bhagalia

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