मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से पांच लाख तक होगा फायदा, जानिए क्या है प्रक्रिया
लखनऊ। नेटवर्क
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की नि:शुल्क सुविधा मिलेगी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के संचालन के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
श्मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाश् के दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत/नवीनीकृत सभी कामगार और उनके परिजन इलाज के पात्र होंगे।श्मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाश् के अन्तर्गत स्टेट एजेंसी फार कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (साची) द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा
निरूशुल्क प्रदान की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा-3(4) में राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजना बनाकर संचालित किये जाने का प्राविधान है।