असमोली में कर दी थी किसान की हत्या, भाइयों समेत तीन को उम्रकैद ​​​​​​​

संभल के असमोली क्षेत्र के गांव मवई ठाकुरान निवासी पंचम ने 9 नवंबर 2005 को मुकदमा दर्ज कराया 
 
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Jagruk Youth News, 10 october 2024, संभल। असमोली क्षेत्र में 2005 में किसान सुरेश की हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों भाइयों पर 50-50 हजार और अन्य पर एक लाख का जुर्माना लगाया। एससी-एसटी कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।


किसान की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को बुधवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों भाइयों पर 50-50 पचास हजार रुपये और तीसरे दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बैल चोरी के विवाद में किसान की हत्या की गई थी। संभल के असमोली क्षेत्र के गांव मवई ठाकुरान निवासी पंचम ने 9 नवंबर 2005 को मुकदमा दर्ज कराया 


जिसमें बताया था कि आठ नवंबर की रात उसके पिता सुरेश और ताऊ अमर सिंह घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे थे। कुछ ही दूरी पर दूसरी चारपाई पर मेरी मां शिमलेश भी सो रही थीं। रात करीब डेढ़ बजे फायरिंग की आवाज से पंचम, उसकी मां और ताऊ जाग गए। उन्होंने देखा कि तीन लोग सुरेश की चारपाई के पास खड़े थे और उनके हाथ में तमंचे थे।


उन्होंने सुरेश की गोली मार कर हत्या कर दी और दीवार फांदकर भाग गए। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद गांव निवासी सुगनपाल, उसके भाई सत्यवीर और सुखपाल को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कुबूल करते हुए बताया था कि सुरेश ने सुगनपाल और सत्यवीर पर बैल चुराने का आरोप लगाया था।


इसी का बदला लेने के लिए दोनों भाइयों ने सुखपाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था और आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया। हत्या के मुकदमे की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट संदीप गुप्ता की अदालत में की गई।

विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी कोर्ट आनंद सिंह ने बताया कि इस मामले मृतक के पुत्र पंचम के साथ-साथ गांव के अन्य लोगों ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुखपाल को एससी-एसटी एक्ट और हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

वहीं सुगनपाल और सत्यवीर को हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 19 साल पहले असमोली थाना क्षेत्र के गांव मवई ठाकुरान में हुई किसान की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी।

घटना से करीब दो माह पहले बैल चोरी होने पर सुरेश ने सुगनपाल और सत्यवीर के ऊपर बैल चोरी करने का आरोप लगाया था। इससे दोनों परिवारों में रंजिश शुरू हो गई थी। रंजिश के चलते ही दोनों भाइयों ने अपने दोस्त सुखपाल की मदद से सुरेश की हत्या की योजना बनाई और घर में घुसकर गोली मार दी थी।

मुबारक हुसैन, संवाददाता

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