चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना चलाई है। इस योजना के तहत राज्य के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में दिव्यांगों को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगर आपकी नजर में कोई दिव्यांग व्यक्ति हो तो इस योजना में उसका पंजीकरण जरूर कराएं। ताकि सरकार की ओर से चलाई जा रही हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सके। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें…..
पात्रता
- हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम विकलांगता 60ः या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन अप्लाई
Saral Haryana Portal पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन अप्लाई
नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।